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भारत का संविधान (The constitution of India) 1.1.1
इण्डिया अर्थात् भारत राज्यों का एक संघ है। यह संसदीय प्रणालीकीसरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता सम्पन्नसमाजवादीलोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारत के संविधान केअनुसारशासित है जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को ग्रहणकिया गयातथा जो 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुआ।संविधान में सरकार केसंसदीयस्वरूप की व्यवस्था की गई है जिसकी संरचना कतिपयएकात्मकविशिष्टताओं सहित संघीय हो। केन्द्रीय कार्यपालिका कासांविधानिकप्रमुख राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 केअनुसार,केन्द्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा दो सदन हैजिन्हेंराज्यों की परिषद (राज्य सभा) तथा लोगों का सदन (लोक सभा)के नाम सेजाना जाता है। संविधान की धारा 74 (1) में यह व्यवस्था कीगई है किराष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एकमंत्री परिषदहोगी जिसका प्रमुख प्रधान मंत्री होगा, राष्ट्रपति सलाहके अनुसारअपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविककार्यकारीशक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्रीहै।